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उत्तराखंड: धामी सरकार ने राशन विक्रेताओं को दी राहत, अब 50 रुपये हुआ लाभांश

राज्य खाद्यान्न योजना में आवंटित खाद्यान्न के वितरण पर विक्रेताओं का लाभांश 18 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 50 रुपये किया गया है। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि खाद्य विभाग इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी।

By Raksha PanthriEdited By: Updated: Wed, 24 Nov 2021 12:58 PM (IST)
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उत्तराखंड: धामी सरकार ने राशन विक्रेताओं को दी राहत, अब 50 रुपये हुआ लाभांश।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। धामी सरकार ने सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य खाद्यान्न योजना में आवंटित खाद्यान्न के वितरण पर विक्रेताओं का लाभांश 18 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 50 रुपये किया गया है। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि खाद्य विभाग इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। इससे राज्य के 9225 सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। सस्ता गल्ला विक्रेता लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग पूरी कर दी।

हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के नीचे भूमि का मिलेगा मुआवजा

प्रदेश में विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन के नीचे भी भूमिधारकों को मुआवजा मिलेगा। अभी यह मुआवजा सिर्फ टावर बनाने पर ही दिया जाता था। मंत्रिमडल ने राज्य के भीतर 66 केवी या इससे ज्यादा क्षमता की विद्युत पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की गाइडलाइन को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार कास्तकारों को विद्युत लाइन के नीचे भूमि के मूल्य का 15 प्रतिशत मुआवजा देने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अतिरिक्त भूमि मुआवजा मद से टावर बेस के नीचे की भूमि का 85 प्रतिशत अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने के संबंध में मंत्रिमंडल ने कार्योत्तर स्वीकृति दी है।

कैबिनेट फैसले

-वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में दो वर्ष तक दैनिक श्रम की अवधि की सेवा एसीपी में जोडऩे का निर्णय

-उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सोप स्टोन पाउडर

-सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा पांच-क में संशोधन का निर्णय

-उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्निशियन (लैब, ओटी, डेंटल आदि) संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर

-उत्तराखंड अपर निजी सचिव चयन में सरकार के मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से एक वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाणपत्र की शर्त समाप्त

-प्रत्येक जिले के न्याय पंचायत में मधु ग्राम में 25 मौनपालकों को 20-20 मौनवंश और प्रत्येक मधुग्राम में 500-500 मौनवंश व मौनगृह वितरित होंगे

-केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों में निविदा कार्यों में शिथिलीकरण को मंजूरी

-न्याय विभाग के अंतर्गत वीडियो कान्फ्रेंसिंग एवं इंटरनेट सुविधायुक्त विशेष मोटर वाहनों के माध्यम से सचल न्यायालय इकाइयों को राज्य न्यायालयों में साक्ष्य अभिलिखित करने की योजना को स्वीकृति। 

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